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मंदसौर गोलीकांड: पूर्व कांग्रेसी विधायक शकुंतला खटीक सहित सहित सात लोगों को तीन साल की कैद

Sun, 01 Dec 2019 10:15 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
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2017 में मंदसौर में प्रदर्शन करतीं तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक - फोटो : Social Media
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2017 में हुए मंदसौर गोली कांड की सुनवाई करते हुए भोपाल की विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेसी विधायक शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन लोगों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने करैरा कस्बा शिवपुरी में प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने, कत्लेआम की धमकी देने, थाने में आगजनी करने के लिए उकसाने और बलवा करने के मामले में यह सजा सुनाई।

क्या था मामला
बता दें कि आठ जून 2017 को मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड के विरोध में कांग्रेस की तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करैरा में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। 
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अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने वज्र वाहन से पानी की बौछार शुरू कर दी। इससे उत्तेजित होकर विधायक ने वहां उपस्थित भीड़ को उकसाते हुए कहा थाने में आग लगा दो, जो होगा देखा जाएगा।
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