मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ी।
मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राज्य शासन के पेंशनरों की महंगाई राहत 10% तक बढ़ा दी है। जिन्हें छठवां वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही थी, उनकी महंगाई राहत 10% बढ़कर 164% हो गई है। इसी तरह जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान के तहत मिल रही थी, उनकी महंगाई राहत 5% बढ़कर 17% हो जाएगी। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को भी महंगाई राहत में शामिल किया जाएगा। 4.67 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश दिया था। इस पर अमल करते हुए वित्त विभाग ने 14 दिसंबर को आदेश जारी किया है। नया आदेश राज्य शासन के ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों-निगमों आदि में संविलयन पर एकमुश्त राशि आहरित की है। वे भी वित्त विभाग से पेंशन का एक हिस्सा पाने के हकदार हैं। यानी उन्हें भी नई व्यवस्था के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
नए आदेश से मौजूदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत में तीन प्रतिशत अंतर रह गया है। मौजूदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 20% महंगाई भत्ता दिया जाता है। वहीं, ऐसे वेतनमान वाले पेंशनर्स को अब 17% महंगाई राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत बढ़ी हुई पेंशन नवंबर माह से मिलेगी। इसका लाभ 4.67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।