मध्य प्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक एक नए विवाद में घिर गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पाठक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें रज्जाक ने गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक संजय पाठक को राजनीतिक और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के चलते फर्जी मामलों में फंसाने का जिम्मेदार ठहराया है।
संजय पाठक को औपचारिक पक्षकार बनाने की अनुमति
दरअसल, 29 अक्तूबर की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रज्जाक से पूछा था कि जिन नेताओं और खनन कारोबारियों पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामज़द पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद रज्जाक के वकीलों अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारूकी और अमित रायजादा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है और जैसे ही किसी एक केस में जमानत मिलती है, दूसरे में गिरफ्तार दिखा दिया जाता है।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब रज्जाक अगस्त 2021 से जेल में बंद है तो इसी अवधि में उसके खिलाफ नए आपराधिक मामले कैसे दर्ज हो गए। इस पर प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
ये भी पढ़ें- MP Weather Today: मध्यप्रदेश में तीन दिन तक हल्की बारिश के आसार, नवंबर के दूसरे हफ्ते से ठंड में आएगी तेजी