महिला जज को धमकाने के आरोप में दो गिरफ्तार
गोवंश तथा मॉब लिंचिंग के मामले में सिवनी मालवा की महिला न्यायाधीश द्वारा 14 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने के बाद उन्हें इंटरनेट के माध्यम से मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ के समक्ष दोनों अधिकारियों का हलफनामा पेश करते हुए बताया गया कि महिला जज को धमकाने के अपराध में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गौरतलब है कि प्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों उनके आवास तथा न्यायालय परिसर की सुरक्षा को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप की जा रही है। सिवनी मालवा में पदस्थ अतिरिक्त न्यायाधीश तबस्सुम खान को गोवंश तस्करी व मॉब लिंचिंग के मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने के बाद इंटरनेट के माध्यम से मिल रही धमकियों को पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था।
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युगलपीठ ने कहा था कि नर्मदापुरम में हमारे न्यायिक अधिकारी के लिए डर का माहौल बना दिया है। ऐसी गतिविधियां सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता और हमारे न्यायिक अधिकारियों के निडर होकर काम करने में बाधा डालती हैं। युगलपीठ ने उपद्रवियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व अतिरिक्त मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया था कि नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया था कि महिला न्यायाधीश को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है।
याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ के समक्ष सरकार ने दोनों अधिकारियों का व्यक्तिगत हलफनामा तथा प्रदेश के अन्य जिलों में न्यायाधीशों के साथ हुई घटना पर की गई कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि महिला जज को इंटरनेट में धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा दतिया में जज के साथ हुई घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। कटनी व बैतूल में जज के साथ हुई घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई जारी है।