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MP Crime News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बीस साल की कठोर कारावास, लगाया गया जुर्माना

Thu, 07 Dec 2023 09:25 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

MP Crime News: अपनी ही नाबालिग बेटी का दैहिक शोषण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को बीस साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं।
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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बीस साल की कठोर कारावास - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे है। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे।

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जान से मारने की दी थी धमकी
इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताया, जिन्होंने विरोध किया तो उसके पिता ने गालीगलौज कर कलंक लगाने लगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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