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Jabalpur: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 25 Sep 2024 10:09 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जबलपुर के मझगवां थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाउदी की अदालत ने आरोपी को आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

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अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे ने न्यायालय को बताया कि आरोपी बाराती लाल कोल 11 अक्तूबर 2022 को बालिका को पटाखे दिलाने के बहाने नदी किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी के चंगुल से छुटने के बाद घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। उसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गए मेडिकल रिपोर्ट, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
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दहेज के लिए बहू को जलाकर मारने वाले पति व सास को आजीवन कारावास
दहेज की मांग कर बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति व सास को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय पेंदाम की अदालत ने आरोपी पति नंदू अहिरवार व सास लीला अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मां-बेटे पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत के समक्ष अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि माढ़ोताल थाना अंतर्गत आईटीआई नई बस्ती निवासी पूजा अहिरवार 15 फरवरी 2020 को जब अपने घर पर थी। उसी समय सुबह करीब सात बजे पूजा का पति नंदू अहिरवार दूध लेकर घर पहुंचा और अपने पुत्र आदित्य के साथ मारपीट करने लगा। पूजा ने मारपीट करने से रोका तो आरोपी नंदू ने अपनी पत्नी पूजा के साथ डंडे मारपीट की।

इसी दौरान पूजा की सास लीला अहिरवार पहुंची और कहने लगी कि इसका रोज का नाटक है, आज इसे जान से खत्म कर देते है। इसके बाद आरोपी पति नंदू किचिन में गया और डिब्बे में रखा मिट्टी का तेल लेकर आया, वहीं उसकी मां लीला ने पूजा के दोनों हाथ पकड़ लिये, जिसके बाद नंदू ने मिट्टी तेल पूजा पर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी, जिससे पूजा बुरी तरह झुलस गई। जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां मृत्यू पूर्व अपने कथनों में पूजा ने बताया था कि उसके ससुराल वाले दो लाख रुपये दहेज में न लाने पर उसे प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। इसके बाद पूजा की उपचार दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी मां-बेटे को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।  

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