शहर में साली के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे के अनुसार फरहीन अली (32) का विवाह वर्ष 2010 में मुस्लिम रीति-रिवाज से वाहिद अली निवासी भान तलैया के साथ हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने का आरोप है।
पीड़िता के अनुसार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर वह अक्टूबर माह में मायके आकर रहने लगी थी। 16 जनवरी 2026 को पति के बुलाने पर वह ससुराल गई, लेकिन 29 जनवरी को पति उसे फिर मायके छोड़ गया। इस दौरान दोनों बच्चे ससुराल में ही रहे।
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महिला का आरोप है कि 16 फरवरी को ससुराल आने के संबंध में फोन करने पर पति ने गाली-गलौज करते हुए तलाक की धमकी दी। उसी रात करीब 10 बजे पति ने उसकी बहन के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर कहा कि “मैं वाहिद अली अपने होशो-हवास में फरहीन को तलाक देता हूं,” और तीन बार तलाक बोल दिया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ धारा 85, 296, 115(2) बीएनएस तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।