फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: अभद्रता के मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की याचिका दायर, HC ने मांगा रिकॉर्ड

Fri, 24 Mar 2023 05:33 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

एमपी हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक, एक्सीडेंट के मामले में याची को फोन कर आधारताल थाने बुलाया गया था। थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक ने उससे रिश्वत मांगी थी। रिश्वत देने से मना करने पर पुलिसकर्मी ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की थी।
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने थाने बुलाकर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब किया है।

विज्ञापन


याचिका ग्वारीघाट रोड निवासी अजीत सिंह आनंद की ओर से दायर की गई है। याचिका के मुताबिक, एक्सीडेंट के मामले में उसे फोन कर आधारताल थाने बुलाया गया था। थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक मनोज गोस्वामी ने उससे रिश्वत मांगी थी। रिश्वत देने से इनकार करने पर पुलिसकर्मी ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की थी। इसकी शिकायत उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर उसने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद और अपील खारिज होने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि परिवाद की सुनवाई के दौरान उसने न्यायालय को बताया था कि अनावेदक ने उसे गालियां दी थीं। न्यायालय ने इस आधार पर परिवाद खारिज कर दिया था कि अनावेदक ने कौन सी गाली दी। इस कारण से इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि उक्त गाली अश्लील प्रवृत्ति की है या नहीं।
विज्ञापन


एकलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदक पुलिस कर्मचारी को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सलीम अहमद, विजय तिवारी तथा राजेश कनौजिया ने पैरवी की।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें