जबलपुर जिले में महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले युवक को सिहोरा एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाउदी की अदालत ने दोषी युवक को सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अदालत को विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने बताया कि महिला के बेटे ने गोसलपुर थाने में मां के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी मां तीन सितंबर 2020 को मामा के घर गई थी। सात सितंबर को वापस आने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मामले को जांच में लिया। जांच के दौरान आठ सितंबर को गोसलपुर मेन रोड में करदही नाला के पास मृतिका का थैला मिला। जिसमें कपड़े और पर्स में एक पर्ची मिली। जब पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए पूछताछ की तो आरोपी जोगिंदर भूमिया का नाम सामने आया। जिसे हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की।
आरोपी जोगिंदर ने पुलिस को बताया कि सात सितंबर 2020 को महिला बेली हार के पास अकेली मिली थी। उसने जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बात छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने महिला की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने मामले में दुराचार व हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी जोगिंदर भूमिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।