भोपाल स्थित शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज में रोस्टर के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माइक्रो बायलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. प्रियंका सिंह टेकाम ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया था कि प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पदों के लिए रोस्टर प्रक्रिया के तहत दो में सामान्य, एक सीट में आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया जाना है। आरक्षित वर्ग को प्रमोशन देने के बजाए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन का लाभ दिया गया, जो अवैधानिक है।
याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संचालक मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य विभाग, संभागायुक्त, डीन व सीईओ तथा डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी उपस्थित हुए।