कटनी जिले के ग्राम कुवन में 200 एकड़ शासकीय जमीन तथा सामुदायिक भवन सहित अन्य शासकीय बिल्डिंग में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता अशोक कुमार वर्मन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कटनी जिले के ब्हौरीबंद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुवन स्थित चरनोई व ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। सामुदायिक भवन सहित अन्य सरकारी बिल्डिंग पर भी अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगभग 25 शिकायत संबंधित अधिकारी को दी गई थी।
शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गयी थी। उसे आरटीआई के तहत कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। जिसके बाद उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। जिसके बाद तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस जारी करने के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में मांग की गई थी कि शासकीय जमीन व बिल्डिंग को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कलेक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल जांच व कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रमुख सचिव, कलेक्टर कटनी, एसडीएम व तहसीलदार ब्होरीबंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रविन्द्र कुमार गुप्ता ने पैरवी की।