जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोलू उर्फ महेश उर्फ राकेश जाटव को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2016 को उसके माता-पिता गांव गए थे। 30 अप्रैल 2016 को वह रात्रि में खाना खाकर अपने भाई के साथ सो रही थी। रात्रि में करीब 12:30 बजे मोहल्ले का रहने वाला गोलू उर्फ महेश जाटव आया और उसके बगल में सो गया तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।
सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।