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Jabalpur: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे पिता को आजीवन कारावास, डरा-धमकाकर कई बार किया रेप

Fri, 17 Feb 2023 10:33 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर की पॉक्सो की अदालत ने वहशी पिता को आजीवन कारावास की सजा दी है। उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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नाबालिग बेटी को डरा-धमकाकर उसके साथ दुराचार करने वाले पिता को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश ने पिता पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 20 हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 जून 2019 को पीड़िता ने पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता उसकी मां को हमेशा परेशान करते हैं। 6 अक्टूबर 2017 को उसकी मां उसके छोटे भाई को लेकर मामा के गांव गई थी और वह अपने पिता के साथ अकेली थी। रात्रि में 4:00 बजे उसके पिता ने अश्लील हरकते करते हुए धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। इतना ही नहीं 6 माह पूर्व उसकी मां ने उसके पिता को उसके साथ गलत काम करते हुए देख लिया था। तब उसकी मां ने उसके पिता को डांटा तो उस समय गलती हो गई कहकर उन सभी को चुप कर दिया और रिपोर्ट करने के लिए मना किया। 

9 जून 2019 को उसके पिता रात्रि में 12:30 बजे घर आए और उसकी मम्मी के साथ  मारपीट करने लगे तो उसकी मां घर से बाहर निकली और छोटा भाई भी मां के साथ बाहर आ गया। तब उसके पिता ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट कर रात्रि 2 बजे से सुबह तक उसके साथ कई बार गलत काम किया। सुबह मा के लौटने पर उसने अपनी आपबीती बताई। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने वहशी पिता को उक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
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