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Jabalpur: AE के पास मिली थी आय से दोगुनी संपत्ति, कोर्ट ने ठोका 60 लाख का जुर्माना और चार साल का कारावास

Wed, 29 May 2024 07:54 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर

सार

जांच में पाया गया था कि आरोपी का सेवाकाल दिसंबर 1977 से प्रारंभ हुआ था। सेवाकाल में आरोपी के वैध स्रोतों की कुल आय 71,73,107 रुपये थी। लोकायुक्त टीम ने इस अवधि में आरोप द्वारा 1,45,26,384 रुपये व्यय करना पाया गया।
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court room - फोटो : ANI
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विस्तार
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आय से अधिक मामले में विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त अमजद अली खान ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन सहायक यंत्री को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी के पास आय से लगभग दोगुनी संपत्ति मिली थी। न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास एवं 60 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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लोकायुक्त की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला  ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध नवंबर 2014 को अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के उमरिया एवं जबलपुर स्थित आवास एवं बैंक लॉकरों की सर्च की थी। आवास में प्राप्त समानों की इन्वेंट्री बनाई गई एवं आवास व बैंक लॉकर में प्राप्त आभूषण की जब्ती बनाई गई। जांच में पाया गया था कि आरोपी का सेवाकाल दिसंबर 1977 से प्रारंभ हुआ था। सेवाकाल में आरोपी के वैध स्रोतों की कुल आय 71,73,107 रुपये थी। लोकायुक्त टीम ने इस अवधि में आरोप द्वारा 1,45,26,384 रुपये व्यय करना पाया गया।

न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से 46 और आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष में 43 साक्षियों का परीक्षण किया गया। न्यायालय ने आरोपी के पास वैध आय से 89 प्रतिशत अधिक पाते हुए उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) ई , 13(2) के तहत उक्त सजा से दंडित किया।
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