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Jabalpur: नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले को 7 साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 11 Jul 2022 07:56 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर कोर्ट ने बच्ची से रेप करने वाले दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया। 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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जबलुपर जिले  के मंझौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को सिहोरा पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मुकेश काछी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 27 फरवरी 2020 को पीड़िता ने मंझौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के सामने रहने वाले मुकेश काछी ने उसे अपने घर में बुलाया। बुलाए जाने पर वह घर के अंदर गई तो मुकेश काछी ने अंदर से दरवाजा लगा लिया और वह कहने लगा कि वह उसको पसंद करता है। वह चिल्लाई तो उसका मुंह पकड़ लिया और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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