फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले वहशी पिता को 20 साल की कैद, मां के साथ थाने पहुंचकर की थी शिकायत

Mon, 30 Jan 2023 08:30 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

कोर्ट ने नाबालिग से बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। वहशी पिता ने सोते समय बेटी से घिनौनी हरकत की थी। बेटी ने मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। 
विज्ञापन
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर जिले में घर के अंदर परिजनों की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले वहशी पिता को पाटन एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह अपने मां-पिता के साथ रहती है, कक्षा 8 वीं तक पढ़ी है। 6 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 12 बजे की बात है। जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, तभी उसके पिता उसके पास कब आकर सो गए। उसे नहीं पता, परंतु जब उसके पापा ने गलत काम करने लगे तो उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई। मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। मां और पिता की लड़ाई भी हुई।

इसके बाद वह अपनी मां और बहन के साथ थाना रिपोर्ट करने गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुराचार की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें