जबलपुर कोतवाली थानातंर्गत गोपालबाग स्थित एक व्यापारी के सूने घर का ताला तोड़कर हथियारों से लैस होकर करीब से 70 से 80 लाख रुपये के जेवर और नकदी चुराने वाले ग्यारह आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल, बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेन्द्र मल्लाह और चंदन मल्लाह को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष एडीपीओ विशाल सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 22 जुलाई 2021 को फरियादी अखिलेश अग्रवाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 19 जुलाई 2021 की रात दस बजे वह अपने घर में ताला लगाकर सपरिवार बहनोई के घर इलाहाबाद गए थे। 22 जुलाई को वापस अपने घर गोपालबाग पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर के सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और पूरा सामान बिखरा पड़ा था।
आलमारियों में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी सब गायब था, जिनमें सोने चांदी के सभी जेवरात वजन कुल 56 तोला, 20 किलोग्राम चांदी एवं 20 लाख रुपये नकद कुल लगभग 70-80 लाख रुपये अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी पप्पू उर्फ प्रिंस उर्फ प्रेमनाथ मल्लाह, मोहित मल्लाह, दुर्गेश पटेल, बसंती मल्लाह, दीक्षा मल्लाह, सुष्मिता पटेल, रोहित मल्लाह, संदीप शर्मा, संतोष शर्मा, सुरेन्द्र मल्लाह व चंदन मल्लाह से चोरीशुदा सोने एवं चांदी के जेवरात, नगदी एवं नकबजनी की घटना घटित करने में इस्तेमाल किए गए वाहन तथा नकबजनी की घटना घटित करने के इस्तेमाल किए गए और हथियार भी बरामद किए थे। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।