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Court News: सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा समाप्ति अनुचित, बीरसिंहपुर नगर परिषद के दैवेभो कर्मियों को राहत

Sat, 02 Sep 2023 09:09 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

Court News: जबलपुर हाईकोर्ट ने बीरसिंहपुर नगर परिषद के दैवेभो कर्मियों के मामले में कहा, बिना सुनवाई का अवसर दिए सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती। मामले में दैवेभो कर्मियों को राहत मिली है।
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जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए वित्तीय कमी के कारण सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को निर्देश दिए कि वे आवेदकों की सेवा समाप्ति से पूर्व उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर दें, तब तक आवेदक अपने पद पर बने रहेंगे।

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यह मामले संदीप गुप्ता व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दायर किये गये थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र डूसह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि  सतना जिले की बीरसिंहपुर नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत् 23 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके पीछे वित्तीय स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया गया।

आवेदकों की ओर से कहा गया कि सेवा समाप्ति से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया और न ही कोई नोटिस। इतना ही नहीं उनकी सेवा समाप्ति के बाद भी नगर पालिका ने कुछ कर्मचारियों को सेवा में रख लिया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने निर्देश दिये।

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