महिला एवं बाल विकास विभाग बरगी के तत्कालीन परियोजना अधिकारी ने पद का दुरुपयोग कर शासन को 32 लाख 69 हजार रुपये का चूना लगाया था। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन परियोजना अधिकारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7(ए), 13(1)बी धारा-13(2) के तहत अपराध दज कर लिया है।
ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक आरडी भारद्वाज के अनुसार साल 2003 से 2010 के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग बरगी के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गिरीश बिल्लौरे के खिलाफ अधिकारों का दुरुपयोग कर शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। संभागीय आयुक्त ने शिकायत की जांच के लिए कमेटी गठित की थी।
कमेटी ने जांच में पाया था कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी ने दोहरा रोकड़ बहीखाता बना रखा था। सरकारी योजना की राशि निजी खाते में जमा करते थे और उसका व्यय केस बुक में दज करते थे। आरोपी गिरीश बिल्लौरे ने पद का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 32 लाख 69 हजार 523 रुपये का आर्थिक लाभ अर्जित किया था। विभाग ने जांच के बाद उक्त राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने के निर्देश दिए थे। राशि जमा नहीं करने पर मिली शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।