जबलपुर के पाटन क्षेत्र में लाठी-डंडों से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जेएमएफसी आदिल अहमद खान की अदालत ने एक-एक साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी शुभम राजौरिया व चिंटू राजौरिया पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़ित चंद्रभान ने 9 दिसंबर 2015 को पाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ग्राम कटरा बेलखेडा में रहता है, किसानी का काम करता है। 9 दिसंबर 2015 की सुबह करीब नौ बजे वह बस स्टैंड के पास खड़ा था कि गांव का संजू राजौरिया आया और कहने लगा कि रात में बड़ा विवाद होने से बच गया, इतने में वे चले गए और थोड़ी देर बाद उनके लड़के चिंटू और शुभम राजौरिया आए। शुभम ने राइजर से, चिंटू ने डण्डे से उसके साथ मारपीट की। मारपीट में उसे हाथ-पैर एवं कमर में चोट आई। शिकायत पर पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने दोनों आरोपी भाइयों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ भगवानदास पटेल ने पक्ष रखा।