कटनी जिले के वी डी अग्रवाल वार्ड में गहराते जल संकट को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली है, जिसमें आरोप है कि आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर पाइप लाइन सही करने सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरती जा रहीं है। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस नंदिता दुबे की अवकाशकालीन स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई नियमित बेंच में किये जाने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की है।
जनहित का मामला कटनी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष व अधिवक्ता मौसूफ उर्फ बिटटू की ओर से दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाइप लाइन चोक होने के कारण वीडी अग्रवाल वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जिसके कारण लोगों को पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है। पानी सप्लाई की व्यवस्था सुचारू करने के लिए नगर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है, इतना ही नहीं अब चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर टालमटोली की जा रही है। पानी की समस्या से त्रस्त होकर लोगों ने सड़क में उतरकर प्रदर्शन भी किया परंतु उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले में सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।