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जबलपुर: माढ़ोताल में चरनोई के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण, HC ने दायर याचिका पर मांगा जवाब

Tue, 15 Mar 2022 10:23 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर के माढ़ोताल में चरनोई भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनावेदकों से जवाब मांगा है।
 
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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जबलपुर के माढ़ोताल में चरनोई के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किए जाने के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है।  
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जनहित याचिका अमखेरा निवासी डॉ. सत्येन्द्र यादव की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि माढ़ोताल क्षेत्रातंर्गत खसरा नंबर-120/2 की भूमि चरनोई के लिए आरक्षित थी। जिस पर सौरभ बड़ेरिया ने अतिक्रमण कर रखा है। मामले में अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराए जाने की राहत चाही गई है। याचिका में जबलपुर कलेक्टर, गोहलपुर तहसीलदार, निगमायुक्त, सब रजिस्ट्रार, सौरभ बड़ेरिया व जितेन्द्र यादव को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
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