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Jabalpur Court News: डकैती की योजना बनाने वाले को 5 साल की सजा, अदालत ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

Fri, 31 Dec 2021 04:49 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

2010 में गोहलपुर थाना क्षेत्रातंर्गत कचनार सिटी फेस-2 में हथियारों से लैस होकर डकैती डालने जाने वाले एक आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
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विस्तार
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2010 में गोहलपुर थाना क्षेत्रातंर्गत कचनार सिटी फेस-2 में हथियारों से लैस होकर डकैती डालने जाने वाले एक आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने कटंगी निवासी 34 वर्षीय अमित शर्मा उर्फ गुड्डू पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 मई 2010 को घड़ी चौक स्थित विष्णु अग्रवाल के घर पर डकैती डालने जा रहे आरोपी कटंगी निवासी अमित शर्मा उर्फ गुड्डू को गोहलपुर पुलिस ने उसके कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत को बताया गया कि आरोपीगण दो कारों व एक मोटरसाइकिल से कचनार सिटी फेस-2 नाले के समीप पहुंचकर डकैती की योजना बना रहे थे। उक्त मामले में आरोपी अमित शर्मा को पुलिस ने कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। जबकि उसके अन्य साथी साकिर उर्फ मुनीर निवासी महोबा उप्र, दीपक कुरील उर्फ जयदीप बांदा उप्र, शारदा प्रसाद तिवारी निवासी पन्ना, राजा उर्फ ईस्माइल महोबा उप्र, सद्दाम हुसैन हनुमानताल फरार हैं।

पुलिस ने आरोपी अमित शर्मा के पास से धारदार कसैया बरामद किया था। उसके व अन्य आरोपियों के खिलाफ डकैती सहित अन्य धाराओं के तहत गोहलपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई दौरान न्यायालय ने पेश गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अमित शर्मा को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एजीपी लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।
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तीन गांजा तस्करों को ढाई-ढाई साल की सजा
जबलपुर में आठ साल पहले गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए तीनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों को ढाई-ढाई साल की सजा व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि सिहोरा थानातंर्गत खितौला पुलिस चौकी ने 30 नवंबर 2013 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी बहोरीबंद बचईया निवासी 41 वर्षीय रविशंकर साहू, 30 वर्षीय हरिलाल साहू व रामसिंह को स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एमएन-3805 में दो किलो गांजा लेकर मझगवां की ओर जाते समय पकड़ा था। पुलिस ने गांजा व मोटरसाइकिल जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एजीपी अशोक पटेल ने पक्ष रखा।
 
महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपी को जमानत नहीं
जेएमएफसी अंजली शाह की अदालत ने ग्वारीघाट क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने ग्वारीघाट थाने में 1 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 8.00 बजे जब वह अपने घर के सामने खड़ी थी तभी मोहल्ले का रहने वाला राकेश पिल्ले उर्फ टिल्लू अन्ना और उसका एक अन्य साथी आए और उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगे। इसके बाद उसके घर के पास बनी पुलिया की ओर ले जाने लगे। पीड़िता की चीख सुनकर घर से उसका पति दौड़कर आया और बीच-बचाव करने लगा। आरोपियों ने मेरे और मेरे पति के साथ मारपीट कर दी। राकेश पिल्ले ने पत्थर उठाकर मेरे सिर पर मारा जिससे सिर से खून निकलने लगा। तभी मोहल्ले वालों ने आकर बीच बचाव किया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ रानी जैन ने पक्ष रखा। 
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