शहपुरा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे पाटन विवेक कुमार की अदालत ने दोषी दुर्गेश बर्मन पर विभिन्न धाराओं के तहत 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 सितंबर 2020 को पीड़िता की मां ने शहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह उक्त दिनांक को अपने घर पर खाना बना रही थी। उसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी कहीं चली गई, जिसकी पतासाजी की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था।
जांच के दौरान पुलिस को पीड़िता के आरोपी के साथ होने की जानकारी मिली, जहां आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।