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Indore News: यूरिया को बता रहे थे एमडी ड्रग्स, अब आरक्षक ने 16 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में घेरा

Sat, 27 Jun 2026 10:24 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर के चर्चित एमडी ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। तेजाजी नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरक्षक लखन गुप्ता को फोरेंसिक जांच में जब्त पदार्थ यूरिया मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर केस से बरी कर दिया गया।
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आरक्षक लखन गुप्ता ने की 16 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज चर्चित एमडी ड्रग्स मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरक्षक लखन गुप्ता को कोर्ट के आदेश के बाद केस से बरी कर दिया गया है। अब लखन गुप्ता ने अपने ही विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर कार्रवाई की मांग की है।

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एमडी ड्रग्स की जगह जांच में निकला यूरिया

कुछ समय पहले तेजाजी नगर पुलिस ने आरक्षक लखन गुप्ता और उसके साथियों को एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के दौरान जब जब्त किए गए संदिग्ध पदार्थ की फोरेंसिक जांच कराई गई तो रिपोर्ट में वह एमडी ड्रग्स नहीं बल्कि यूरिया निकला। लखन गुप्ता ने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में जांच को लेकर आवेदन दिया था। इसके बाद हैदराबाद समेत अन्य फोरेंसिक लैब से भी जांच कराई गई। सभी रिपोर्टों में जब्त पदार्थ यूरिया ही पाया गया।

कोर्ट के आदेश के बाद केस से बरी हुआ आरक्षक

फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद तेजाजी नगर पुलिस ने एमडी ड्रग्स से जुड़ा मामला समाप्त करते हुए केस में खारिजी लगा दी। इसके बाद आरक्षक लखन गुप्ता और अन्य आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया गया।
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अब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा

मामले से बरी होने के बाद आरक्षक लखन गुप्ता ने अपने अधिवक्ता नितिन पाराशर के माध्यम से इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने साजिश के तहत उसके खिलाफ झूठा एमडी ड्रग्स का मामला दर्ज कराया था।

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16 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता नितिन पाराशर ने बताया कि परिवाद में तत्कालीन डीसीपी विनोद मीणा, तत्कालीन एसीपी करण सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य सिंघारे सहित कुल 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जिला कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है।
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अब कोर्ट संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगेगी। अधिवक्ता का कहना है कि यदि संबंधित पुलिस अधिकारियों का जवाब कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगा तो परिवाद के आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की गई है।

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