इंदौर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए यातायात पुलिस द्वारा अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए 50 दो पहिया तथा चार पहिया वाहन जप्त किए गए। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर महेश चंद जैन ने यातायात प्रबंधन पुलिस के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कार्यवाही की जाए। ब्रीथ एनालाइजर मशीन के साथ चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही करें। निर्देशानुसार यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ-साथ चेंकिंग पाइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले गैर-जिम्मेदार वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 50 दो पहिया तथा चार पहिया वाहन जप्त किए गए।
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विभिन्न टीमों द्वारा शाम से ही अपने-अपने क्षेत्र के चौराहे पर, शराब दुकानों, अहातों, बियर बारो, पब के आने-जाने वाले रास्तों, मुख्य मार्गों पर चेकिंग पाइंट लगाए और शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर 50 वाहनों पर कार्यवाही कर वाहन जप्त किए गए। निर्देश दिए गए हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने वाला चालक उसके स्वयं तथा दूसरों के जीवन को संकट में डालते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के वाहन जप्त कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की जाए। शराब पीकर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय है, इसमें संबंधित वाहन ना केवल जप्त होता है, बल्कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है जहां कम से कम जुर्माना 10 हजार रुपए देय होता है। किसी भी वाहन चालक को ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगी।
होली, रंगपंचमी का त्योहार अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से मनाएं, लेकिन शराब पीकर वाहन ना चलाएं। शराब पीकर वाहन चलाने से सर्वाधिक मौतें होती हैं और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य यह होता है कि जब शराब पीकर वाहन चलाने वाले दूसरे सडक़ उपयोगकर्ता, आम जनमानस के जीवन को संकट में डालते हैं तो मृत्यु का कारण बनता है। यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जिम्मेदार बनें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, सावधानी से वाहन चलायें, स्वयं सुरक्षित रहे व दूसरों को सुरक्षित रखें।