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NEET Exam: नीट दोबारा कराने से मप्र हाईकोर्ट का इनकार, आदेश आते ही 75 परीक्षार्थियों के रिजल्ट घोषित

Mon, 14 Jul 2025 09:19 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की उम्मीद लेकर बैठे छात्रों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। अब प्रभावित छात्र सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। इधर देर रात रुके हुए 75 परीक्षार्थियों के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए। 
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हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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परीक्षा केंद्रों की बिजली गुल होने के कारण ठीक से परीक्षा नहीं दे पाए नीट के 75 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की यह परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सोमवार रात एनटीए ने उक्त परीक्षार्थियों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। पीड़ित छात्रों ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को नीट परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एनटीए को हिदायत दी कि भविष्य में परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम रखे जाएं। इस मामले में पिछले गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा था। 
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बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एनटीए को  75 विद्यार्थियों के लिए नीट दोबारा कराने का निर्देश दिया था। इसे केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान प्रभावित अभ्यर्थियों की तरफ से पक्ष रखा गया था कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। परीक्षा हॉलों में अंधेरा होने से वे ठीक से पर्चा नहीं दे पाए थे। उधर, नीट की तरफ से भी पक्ष रखा गया था कि परीक्षा सेंटरों पर पर्याप्त इंतजाम थे और अन्य अभ्यर्थियों ने भी सेंटर पर परीक्षा दी थी और उनके रिजल्ट भी घोषित हुए हैं। एनटीए की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने याचिकाकर्ता छात्रों की शिकायत की जांच की थी। विशेषज्ञों की राय के बाद ही फिर से परीक्षा का अनुरोध अस्वीकार किया गया था।

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गौरतलब है कि 4 मई को नीट 2025 के दौरान इंदौर और उज्जैन संभाग में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। तब घंटों तक इंदौर शहर के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई थी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से हुई अव्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि प्रभावित 75 छात्रों की फिर से परीक्षा कराई जाए। उनकी इस मांग को एकल पीठ ने मंजूर कर एनटीए को उनके लिए दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ दायर एनटीए की अपील पर गुरुवार को दो घंटे तक मामले की सुनवाई चली थी, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सोमवार को सुनाया। 

एनटीए ने रिजल्ट जारी कर छात्रों को भेजे
उधर, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सोमवार रात एनटीए ने उक्त 75 विद्यार्थियों को नतीजे जारी कर दिए। इसके साथ नतीजे संबंधित छात्रों को ईमेल पर भेज दिए गए। उधर, पीड़ित छात्रों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

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