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इंदौर: प्रतिबंधित नशीली दवा बेचने वाले दो आरोपी हिरासत में, बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त

Fri, 18 Feb 2022 02:18 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

सदर बाजार थाना क्षेत्र में नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के अवैध विक्रय पर दो लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से 2160 टैबलेट भी जब्त की गई हैं।
 
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नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के अवैध विक्रय पर दो लोगों को हिरासत में लिया है। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में नशीली दवा अवैध विक्रय पर दो लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से 2160 टैबलेट भी जब्त की गई हैं। ये टैबलेट बिना डॉक्टर के लिखे खरीदना व सेवन करना प्रतिबंधित है।
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जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र व्दारा मादक पदार्थ तस्करों पर लगाम कसने ऑपरेशन प्रहार एवं नार्को हेल्पलाइन चलाई जा रही है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना सदरबाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति टैबलेट के रूप में मादक पदार्थ की अवैध बिक्री कर रहा है। पुलिस बताए स्थान पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2160 प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट मिली। आरोपी ने अपना नाम रितेश उर्फ मोनू पिता देवेंद्र पांडे निवासी 426/2 बाणगंगा, इंदौर बताया।

बता दें कि ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बिना डॉक्टर के लिखे खरीदना व सेवन करना प्रतिबंधित है। रितेश ने पूछताछ में बताया कि वह यह टैबलेट मेडिकल संचालक जितेंद्र उर्फ जीतू पिता देवेंद्र कुमार जैन निवासी 23 सुखदेव नगर एरोड्रम रोड इंदौर की दुकान से खरीदता है। आरोपी मेडिकल संचालक द्वारा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अवैध लाभ अर्जित करने की नियत से ट्रामाडोल टैबलेट बेची जा रही थी। रितेश ने आमजन को नशे की आदत लगाते हुए ऊंचे दामों में शहर में तस्करी करना भी कबूल किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सदरबाजार पर अपराध धारा 08/22,8/29 NDPS ACT व 5/13 औषधि नियंत्रण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  
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