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भ्रष्टाचार मामले में बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को चार साल की सजा

Sat, 12 Aug 2017 05:18 PM IST
एजेंसी, भाषा
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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स्थानीय अदालत ने जिले के खरबई स्थित एक बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजक रामेश्वर कुमरे ने बताया, ‘जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने अभियुक्त फूलचंद कोष्टा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक सतपुड़ा-नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खरबई तहसील को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने कोष्टा पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना चुकाने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कुमरे ने बताया कि कोष्टा ने किसान भैयालाल की भाभी द्रोपदी बाई के किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के लिए 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि भैयालाल की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन बैंक मैनेजर कोष्टा को 26 नवंबर 2011 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद लोकायुक्त ने 8 मई 2013 को यह मामला जिला न्यायालय रायसेन में दायर किया था।
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