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MP News: दिवाली पर पहली FIR , तेज आवाज के पटाखे जलाने को लेकर पड़ोसी ने दर्ज करवाया मामला

Tue, 25 Oct 2022 08:45 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में दीपावली के दिन पहली एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, एक व्यक्ति पड़ोसी के दरवाजे के सामने तेज आवाज में पटाखे जला रहा था। पीड़ित पड़ोसी के मना करने पर पटाखा जलाने वाला व्यक्ति मारपीट कर बैठा।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ग्वालियर में तेज आवाज से फटाखे जलाने पर मामला दर्ज हुआ है। शहर में एक व्य्कति पड़ोसी के दरवाजे पर फटाखे जला रहा था। मना करने पर भी वह नहीं माना तो पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
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पड़ोसी ने शिकायत की थी कि पटाखों की आवाज से बच्चे डर रहे थे, जब उसने मना किया तो पास में ही मौजूद पड़ोसी लाठी-डंडे लेकर आए और उनसे मारपीट की। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर लिया है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में इस दिवाली पर एफआईआर का यह पहला मामला है।

दरअसल, शहर के खुरेरी इलाके में रहने वाले मुकेश रजक के दरवाजे पर पड़ोसी पीनू शाह महबूब खान और नियामत शाह तेज आवाज से पटाखे चला रहे थे। पड़ोसी मुकेश रजक ने इन तीनों से मना किया कि पटाखों की आवाज से बच्चे डर रहे हैं तो उसके बाद तीनों ने मुकेश रजक उसकी पत्नी और भाई पर लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। मुकेश रजक ने बताया, जब इसका विरोध किया तो वह कहने लगे कि तुम्हें दिवाली पर पटाखे चलाने का शौक है तो हम तुम्हारी दरवाजे पर ही पटाखे जलाएंगे दम है तो रोक लो।
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उसके बाद मुकेश ने मुरार थाने में जाकर तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही तेज आवाज से पटाखे चलाने को लेकर धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया है। मुरार थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव का कहना है, यह कार्रवाई कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन को लेकर की गई है। एक दिन पहले ही कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद तेज आवाज पटाखे जलाने पर रोक लगाई थी।
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