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दोबारा शादी करने के लिए पति ने दिया तीन तलाक तो बीवी ने दर्ज कराई एफआईआर

Mon, 05 Oct 2020 05:20 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 27 वर्षीय महिला ने तीन तलाक देने पर अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों की शादी सात फरवरी 2016 को हुई थी। लेकिन, कथित तौर पर दहेज की मांग किए जाने पर महिला देवास जिले में स्थित अपने पति का घर छोड़कर चली गई थी। दोनों का एक बच्चा था जो बीमार चल रहा था, उसकी कुछ दिनों पहले इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

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सदर बाजाप पुलिस स्टेशन प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसका 30 वर्षीय पति हरदा की एक महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि शादी हो पाती शिकायतकर्ता महिला ने हरदा की महिला को यह बता दिया कि वह पहले से शादीशुदा है। इससे गुस्साए पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और कहा कि अब वह उसकी पत्नी नहीं है।


पीड़िता ने शनिवार को पुलिस के पास इसकी शिकायत की थी जिसके आधार पर उसके पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) कानून, 2019 और आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि मुस्लिमों में तुरंत तलाक देने के लिए चलने वाली प्रथा तीन तलाक को भारत सरकार एक दंडनीय अपराध बना चुकी है और इसके लिए तीन साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।

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