चुनाव आयोग ने एमपी के झबुआ उपचुनाव के दौरान भाजपा नेता और मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में चेतावनी जारी की है। आयोग ने नेता से अहतियात बरतने और भविष्य में इसकी पुनरावृति से बचने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता जे पी ढोनिपिया की शिकायत पर आयोग ने मामले की जांच कराई।
इतना ही नहीं इस मामले में भार्गव के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी पहले ही दर्ज हो चुकी है। भार्गव की शिकायत मिली थी कि भार्गव ने 30 सिंतबर 2019 को झबुआ की जनसभा में जनता को भड़काऊ भाषणा देकर उकसाने की कोशिश की उन्होंने राष्ट्रवाद के बहाने कांग्रेस पर लगातार पाकिस्तान के समर्थन का आरोप लगाया था।
भार्गव ने भाजपा के उम्मीदवार भानु भूरिया को हिंदूस्तानी और कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तान समर्थक करार देकर कहा था कि वोटर भाजपा को जिताए नहीं तो संदेश यह जाएगा की कांग्रेस जो कि लगातार पाकिस्तान की समर्थक है का प्रतिनिधि जीत गया।
चुनाव आयोग ने इस मामले में भार्गव को दोषी करार दिया। आयोग ने चेतावनी जारी की है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ भार्गव को सलाह दी है कि वह आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर वह रैली, रोड शो और साक्षात्कारों के दौरान आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखें।