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Damoh: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर पालिका ने दो दिन में शहर से हटाए अवैध होर्डिंग, गार्डर सहित उखाड़र फेंके

Sun, 25 Feb 2024 12:07 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, दमोह

सार

अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने इन होर्डिंग को हटाने का आदेश दिया, जिसके  बाद इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद दमोह नगर पालिका ने अवैध होर्डिंग हटाए - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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दमोह नगर पालिका ने हाईकोर्ट के निर्देश मिलने के बाद दो दिन के अंदर शहर में  लगे अवैध होर्डिंग हटा दिए। औपचारिकता निभाने के आरोप लगे तो नगर पालिका अधिकारयों ने गार्डर सहित सभी अवेध होर्डिंग उखाड़ दिए।
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दरअसल अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने इन होर्डिंग को हटाने का आदेश दिया, जिसके  बाद इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। शहर में जहां भी अवैध तरीके से होर्डिंग लगाए गए थे उन सभी को निकाला गया। 

नगर पालिका द्वारा शासकीय अस्पताल के पास, मानस भवन, भाजपा कार्यालय के सामने, जेपीबी स्कूल के पास, कोतवाली चौराहा, शासकीय बस स्टैंड, स्टेशन चौराहे से सागर रोड, नगर पालिका कार्यालय के बाजू में, एवरेस्ट लॉज से सरस्वती स्कूल मार्ग, जिला कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील परिसर के सामने, कोऑपरेटिव चौराहे के पास, कोऑपरेटिव चौराहे से बेलाताल मार्ग, तहसील ग्राउंड के सामने, टापू मंदिर के पास, जटाशंकर चौराहे पर, बिजली ऑफिस के पास और भाजपा कार्यालय कोतवाली चौराहे के सभी होर्डिंग हटाए गए। होर्डिंग हटाने के दौरान लोगों के द्वारा वाद-विवाद भी किया गया, लेकिन  नगर पालिका के द्वारा सख्ती से कार्यवाई की गई।
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होर्डिंग संचालकों ने नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई को पूरा किया। नगर पालिका क्षेत्र में कई वर्षों से अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं जिसको लेकर समय-समय पर कई लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते रहते हैं। दमोह के आरटीआई एक्टिवेट अनुराग हजारी ने एक जनहित याचिका लगाकर कोर्ट को बताया कि दमोह नगर पालिका क्षेत्र में अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएमओ सुषमा धाकड़ अपने कर्मचारियों  के साथ शहर में निकली और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। 

कार्रवाई के दौरान पहुंचे होर्डिंग संचालकों में शामिल व्यवसाई लालचंद राय ने बताया कि 2017 के पहले उनके होर्डिंग वैध थे। नगर पालिका में नवीनीकरण के लिए उन्होंने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, लेकिन उसके बाद भी नवीनीकरण नहीं किया गया है। हम नगर पालिका प्रशासन का सहयोग करने तैयार हैं, लेकिन नगर पालिका को भी उनके नवीनीकरण की कार्रवाई पूरी कर देनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी अवैध होर्डिंग हटाए जा रहे हैं।
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