फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुख्यमंत्री युवा स्व.रोजगार योजना एक अप्रैल से

Sat, 30 Mar 2013 01:33 PM IST
भोपाल/एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन
मध्यप्रदेश में बेरोजगारों को स्वयं के उद्योग-धंधे लगाने के लिए प्रदेश सरकार मदद करेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्व.रोजगार योजना लागू एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।
विज्ञापन


योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्ग के युवाओं को स्वयं का उद्योग सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना है।

प्रचलित योजनाओं में निर्धारित अहर्ताओं के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्व.रोजगार योजना में गारंटी शुल्क का भुगतान तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाएं दी जायेगी। प्रचलित योजनाओं के ऐसे हितग्राही जो मुख्यमंत्री युवा स्व.रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, उन्हें वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना की सुविधाएँ भी दी जायेंगी।
विज्ञापन


आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आवेदन की तिथि को 18 से 35 वर्ष के बीच आयु का होना चाहिये। अनुसूचित.जाति जनजाति अन्य पिछडा वर्ग महिला एवं नि:शक्तजन को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा दिये गये माडूलर एम्प्लायबल स्किल्स प्रमाण.पत्र रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राहियों अनुसूचित -जाति, जनजाति, नि:शक्तजन और महिला हितग्राहियों के साथ-साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित हितग्राहियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय सहायता के लिये दो तरह की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। एक श्रेणी में 50 हजार पये तक की परियोजना में तथा दूसरी श्रेणी में 50 हजार से अधिक और 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें