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Chhatarpur News: पुलिस टेंट में आग लगाने वाला दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया पांच वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 18 Dec 2025 08:11 AM IST
छतरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर

सार

छतरपुर बस स्टैंड के पास मस्जिद की सुरक्षा में लगे पुलिस टेंट में आग लगाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। उसे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

 

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छतरपुर न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बस स्टैंड छतरपुर के पास स्थित मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के टेंट में आग लगाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस स्टैंड छतरपुर स्थित मस्जिद की सुरक्षा के लिए प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह, प्रधान आरक्षक नेतराम और आरक्षक अंकित की ड्यूटी हथियार सहित लगाई गई थी। पुलिस बल के विश्राम के लिए टेंट लगाया गया था। दिनांक 23 मार्च 2025 की रात करीब 01:45 बजे प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि अन्य दो आरक्षक टेंट के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान टेंट के पीछे से गाली-गलौच की आवाज सुनाई दी। पीछे जाकर देखने पर कोई नहीं मिला, लेकिन जब प्रधान आरक्षक आगे की ओर लौटे तो देखा कि टेंट के पीछे की ओर से आग की लपटें उठ रही थीं।

तत्काल दोनों जवानों को जगाकर टेंट में रखा सामान बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक टेंट में रखा बैग, कपड़े, दस्तावेज, शासकीय सामग्री एवं एक एसएलआर सहित अन्य सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो चुका था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा नुकसानी पंचनामा के अनुसार करीब 55,450 रुपये का नुकसान पाया गया। मौके से बचे हुए कारतूस और खोखे भी जब्त किए गए।
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सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई। आरोपी के बताने पर एक सफेद प्लास्टिक की बोतल, जिसमें लगभग 50 ग्राम डीजल था, तथा एक माचिस जब्त की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज पाठक ने प्रभावी पैरवी करते हुए मामले से जुड़े सभी साक्ष्य एवं गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
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विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी, निवासी दूल्हादेव मुहल्ला, गढ़ीमलहरा को बीएनएस की धारा 326(जी) के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड तथा लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत भी 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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