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MP News: बिश्नोई के नाम से महंत भगवानदास को मिली जान से मारने की धमकी, प्रयागराज में हत्या की कही बात

Mon, 30 Dec 2024 10:17 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुुर

सार

मध्यप्रदेश के छतरपुर के जानराय टौरिया के महंत भगवानदास को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाला शख्स बिश्नोई गैंग का सदस्य है, जो पूर्व में जानराय टौरिया का महंत भी रह चुका है।
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पीड़ित महंत और आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जानराय टौरिया के महंत भगवानदास महाराज ने सोमवार को कोतवाली थाना में शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि उन्हें एक फर्जी बाबा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। जो कि कथित तौर पर स्वयं को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है। थाने में आवेदन देकर महंत ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली पुलिस ने महंत की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

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महंत भगवानदास ने बताया कि वे निर्मोही अखाड़ा के संत हैं और छतरपुर की जानराय टौरिया स्थित अजानभुज सरकार मंदिर के साथ-साथ संकट मोचन मंदिर की व्यवस्थाएं भी देखते हैं। उन्होंने बताया कि संकट मोचन मंदिर में उन्होंने पूजा-पाठ के लिए राजीवलोचन दास महाराज को महंत नियुक्त किया था। किसी कारण से राजीवलोचन दास महाराज को 20 दिन के लिए बाहर जाना था। इसलिए उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी प्रीतेश तिवारी उर्फ परमात्मादास पुत्र मिथलेश तिवारी निवासी बबेरू को सौंपी थी। कुछ दिन बाद भगवानदास को भक्तों से शिकायत मिली कि प्रीतेश उर्फ परमात्मादास, मंदिर आने वाले भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिस पर महाराज ने प्रीतेश उर्फ परमात्मादास को फटकार लगाकर मंदिर से भगा दिया था।

'प्रयागराज में हो जाएगी हत्या'
महाराज के मुताबिक, प्रीतेश उर्फ परमात्मादास मंदिर के 40 हजार रुपये और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गया था और अब फोन के माध्यम से उन्हें धमकियां दे रहा है। महाराज ने बताया कि धमकी में प्रीतेश उर्फ परमात्मादास द्वारा कहा गया है कि वह लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और उन्हें किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ेगा। यदि वह प्रयागराज के कुंभ में पहुंचते हैं तो वहां उनकी हत्या कर दी जाएगी। 
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थाने में मामला दर्ज
महाराज ने कोतवाली थाना में आवेदन देकर सुरक्षा मुहैया कराने और प्रीतेश उर्फ परमात्मादास पर कार्रवाई करने की मांग की है। महाराज की शिकायत पर कोतवाली थाना में बीएनएस की धारा 316 (2) और 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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