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सीएम शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा बताने वाला डॉक्टर गिरफ्तार

Thu, 30 Jul 2020 10:55 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, भोपाल
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सीएम शिवराज - फोटो : ANI
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जान को खतरा बताने वाला डॉक्टर राजन सिंह को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे राजधानी के कोलार इलाके के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ था।  

क्राइम ब्रांच को गुरुवार सुबह राजन के कोलार इलाके के एक अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। टीम ने अस्पताल प्रबंधन से बात कर मामले की जानकारी दी। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि राजन अब ठीक है और उसे आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके डिस्चार्ज होते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

डॉक्टर राजन सिंह पर एक दिन पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थ। यह कार्रवाई भोपाल क्राइम ब्रांच ने की। आरोपी राजन ने शिवराज सिंह चौहान के चिरायु अस्पताल में भर्ती किए जाने पर सवाल उठाते हुए वीडियो जारी किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें भोपाल के कोविड-केयर सेंटर चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।
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भोपाल क्राइम ब्रांच ने दर्ज कराया केस

इस मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर राजन पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मिथ्या तथ्य और भ्रामक जानकारी फैलाने का केस दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच ने बताया कि राजन ने घर पर एक प्रेस कांफ्रेंस की थी, जिसमें उसने खुद को एचसी/पीएचडी मध्य प्रदेश कुपोषण निवारण समिति का पूर्व अध्यक्ष बताया था।
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राजन ने वीडियो में कही थी ये बात

डॉक्टर राजन ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। राजन ने खुद भी इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए सीएम शिवराज की जान को खतरा बताया था। आरोप है कि राजन ने सीएम के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निकालकर भ्रामक जानकारी दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की।  

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

क्राइम ब्रांच की जानकारी के अनुसार मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निकालकर भ्रामक वक्तव्य जारी किया गया, जिसका आशय मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और उनका अपमान करना था। इस पर थाना क्राइम ब्रांच ने डॉ. राजन सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 113/2020 धारा 500, 501, 505 (2), 188 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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