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Twisha Sharma Death Case: पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, जानें अब आगे क्या?

Mon, 18 May 2026 06:17 PM IST
भोपाल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

Twisha Sharma Death Case: भोपाल में पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। परिवार ने पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना तथा चरित्र पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।
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पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।  सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की ओर से उनके वकील ने अदालत में कई दलीलें पेश कीं। 
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शादी के पांच महीने बाद हुई ट्विशा शर्मा की मौत
ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी एडवोकेट समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे ट्विशा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 12 मई की रात कटारा हिल्स स्थित घर में उनका शव फंदे से लटका मिला।

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मानसिक प्रताड़ना और चरित्र पर उठाए सवाल 
ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। परिवार का कहना है कि पति अक्सर कहता था कि 'यह बच्चा मेरा नहीं है।' लगातार अपमान और मानसिक प्रताड़ना ने ट्विशा को गहरे तनाव में डाल दिया था।
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शरीर पर मिले चोटों के निशान
शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी को मौत का कारण बताया गया है, लेकिन साथ ही शरीर पर कई एंटीमॉर्टम इंजरी यानी मौत से पहले लगी चोटों का भी जिक्र है। हाथ, कान और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान मिलने से परिवार ने आशंका जताई है कि ट्विशा के साथ मारपीट की गई और बाद में मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई।
 
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