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Right to Education Act: प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक

Fri, 01 Jul 2022 10:08 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी।
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वल्लभ भवन- भोपाल - फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 2022-23 के सत्र के लिए प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी।

संचालक राज शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 14 जुलाई को किया जाएगा। संचालक धनराजू ने बताया कि वर्तमान में स्थानीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया में शासकीय सेवकों की ड्यूटी और कई पालकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन कार्य नहीं कराए जा सकने की स्थिति में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए समय सारणी में संशोधन किया गया है।

संशोधित समय सारणी के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार 5 जुलाई 2022 तक करा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से नौ जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। 14 जुलाई 2022 को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन पश्चात संबंधित बच्चा 23 जुलाई 2022 तक एडमिशन ले सकेगा।

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