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MP: भोपाल में त्विषा शर्मा की मौत मामले की जांच के लिए SIT गठित, पूर्व जज और  बेटे पर दहेज प्रताड़ना के आरोप

Sun, 17 May 2026 09:47 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल में विवाहिता त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए एसआईटी गठित की है। मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं।

 
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त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दहेज प्रताड़ना के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस टीम की कमान एसीपी रजनीश कश्यप को सौंपी गई है, जबकि टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार, 33 वर्षीय त्विषा शर्मा ने मंगलवार रात कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के अनुसार, उनकी मुलाकात वर्ष 2024 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और दोनों ने दिसंबर 2025 में विवाह किया था। पुलिस ने समर्थ सिंह, उनकी मां रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला उपभोक्ता फोरम बेंच-2 की वर्तमान अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस की कई टीमें फरार समर्थ सिंह की तलाश में जुटी हैं। 
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह, त्विषा शर्मा को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस को मामले की सूचना दी थी। कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मृतका का परिवार नोएडा का रहने वाला है और उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे तक त्विषा शर्मा की उनसे फोन पर बातचीत हो रही थी। परिवार का यह भी कहना है कि वह भोपाल छोड़कर वापस नोएडा लौटना चाहती थीं। 
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पुलिस ने बताया कि एसआईटी दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मौत के बाद सबूत मिटाने की कोशिश जैसे सभी पहलुओं की जांच करेगी। इधर, भोपाल की एक अदालत ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है, जबकि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई होनी है।
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