मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
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राज्य सरकार ने मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति-2023 को लागू कर दिया है। 22 अगस्त को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने उक्त नीति को मंजूरी दी थी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन/अचल संपत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पांच लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उन्हें ही नक्सली माना जाएगा।
समिति को आत्मसमर्पण के संबंध में जांच के बाद आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को 30 दिन में निर्णय लेना होगा। अत्याधुनिक हथियार सौंपने पर नक्सलियों को साढ़े चार लाख रुपए, एके-47/56 और 74 जैसे हथियारों को सौंपने पर साढ़े तीन लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए और आत्मसमर्पण के बाद पहली शादी करनी हो तो उसके लिए 50 हजार रुपए भी दिए जाएंगे।
डेढ़ लाख रुपए उसके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए और खाद्यान्न सहायता योजना के तहत न्यूनतम दर पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। उनकी उपयोगिता को देखते हुए एसपी उन्हें गुप्त सैनिक के पद पर भी पदस्थ कर सकते हैं। वहीं नक्सलियों द्वारा मारे गए व्यक्ति के परिजन को 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता, पुलिसकर्मी है तो 20 लाख की सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।