मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) में 80 लाख रुपये की खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। निगम की दो प्रमुख इकाइयों विंड एंड वेव्ज़ रेस्टोरेंट और बोट क्लब भोपाल में नियमों के विरुद्ध सामग्री की खरीदी करने के आरोप में दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निगम प्रशासन ने क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप और प्रभारी प्रबंधक अरविंद्र शर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटाया है। जांच में पाया गया कि दोनों अधिकारियों ने बिना मुख्यालय की अनुमति करीब 80.82 लाख की सामग्री खरीदी, जबकि उन्हें केवल 5 लाख तक की खरीदी का अधिकार था।
22 लाख से अधिक की हानि, 40 वस्तुएं गायब
जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खरीदी कोटेशन के नाम पर छोटे-छोटे बिलों में बांटकर की गई। 72 वस्तुओं में से 40 आइटम भौतिक सत्यापन में नहीं मिले, जिससे निगम को 22.37 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय हानि हुई। साथ ही, खरीदी गई सामग्री पर न कंपनी का लोगो, न बारकोड और न MRP पाया गया, जिससे गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।
कारण बताओ नोटिस के बाद निलंबन
दोनों अधिकारियों को 17 अक्टूबर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जवाब असंतोषजनक मिलने पर निगम ने एमपीएसटीडीसी सेवा उपविधि 2004 की धारा 7(क) के तहत तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल निर्धारित किया गया है।
यह भी पढ़ें-
वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने निरस्त किया मेहरा का टेंडर, नए सिरे से जारी हुई निविदा
एमडी बोले- मैनेजर को 5 लाख तक की खरीदी की सीमा
निगम के प्रबंध संचालक डॉ.इलैया राजा टी
ने अमर उजाला को बतााया कि मैनेजर को 5 लाख तक की खरीदी की सीमा है, लेकिन करीब 80 लाख की खरीदी की गई। इसमें गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। संबंधित कंपनी पर जल्द ही FIR दर्ज कराई जाएगी, और जहां-जहां से यह कंपनी जुड़ी है, वहां जांच जारी है। जल्द ही और जगह भी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें-
जहरीली दवा से 26 बच्चों की मौत पर दिग्विजय सिंह का हमला, कहा- यह हत्या से कम नहीं, CBI जांच की मांग
मामले के मुख्य तथ्य
बिंदु विवरण
जांच इकाइयां- विंड एंड वेव्ज व बोट क्लब, भोपाल
खरीदी राशि- 80.82 लाख
प्रत्यक्ष हानि- 22.37 लाख
निलंबित अधिकारी- अनिल कुरूप (क्षेत्रीय प्रबंधक), अरविंद्र शर्मा (प्रभारी प्रबंधक)
कार्रवाई- तत्काल निलंबन, विभागीय जांच व FIR प्रस्तावित