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MP News: शासकीय कर्मचारी की मृत्यु पर विवाहित पुत्री और बहन भी होगी अनुकंपा नौकरी की पात्र

Mon, 27 Mar 2023 08:00 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब तक अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने पर या उनके मना करने पर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी को भी पात्रता होगी।
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मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी की सेवा के दौरान मृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की शर्तों में बदलाव किया है। अब पुत्री या बहन के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित होने पर कोई भेद नहीं किया जाएगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब तक अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने पर या उनके मना करने पर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी को भी पात्रता होगी। अभी तक अविवाहित पुत्री और बहन ही पात्र थी। अब शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर विवाहित पुत्री भी पात्र होगी। वहीं, अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु पर माता-पिता की अनुशंसा पर भाई और बहन दोनों पात्र होंगे। पहले सिर्फ अविवाहित बहन ही पात्र थी। वहीं, माता-पिता के जीवित नहीं होने पर  छोटे भाई-बहन को आपसी सहमति से नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुत्री या बहन के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित होने पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। सरकार के आदेश से आश्रित महिलाओं को राहत मिलेगी।
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