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MP News: होटल, रेस्टारेंट में हुक्का पिलाया तो होगी तीन साल की जेल, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

Fri, 29 Dec 2023 11:35 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार


मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न से पहले नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम-2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 
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हुक्का बार, bar demo, hukka bar - फोटो : फाइल फोटो
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मध्य प्रदेश में होटल, रेस्टारेंट संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो हुक्का बार का संचालन करते पाए। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें हुक्का बार चलाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान और सजा के साथ एक लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। नए साल के जश्न से पहले जारी नोटिफिकेशन में सब इंपेस्टर या उससे उच्च पद पर पदस्थ अधिकारी को कार्रवाई करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इस संशोधित अधिनियम के अनुसार आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय,लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा वहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएंगे।
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