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MP News: एमपी में कैश हैंडलिंग वाहन CCTV से होंगे लैस, प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी के साथ जीपीएस से होगी निगरानी

Tue, 18 Jun 2024 11:17 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार



मध्य प्रदेश में कैश हैंडलिंग (नगदी के परिवहन) के लिए सरकार नियम बना रही है। इसमें नगदी का परिवहन करने वाले वाहन सीसीटीवी से लैस होंगे। प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी के साथ जी उनमें जीपीएस से निगरानी की जाएगी। 
 
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मंत्रालय - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में एटीएम और बैंक समेत अन्य जगह कैश का परिवहन करने वाले वाहनों की लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके लिए नगदी का परिवहन करने वालों को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश बना लिए हैं। इसको प्रशासकीय अनुमोदन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। इस पर अनुमति मिलने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
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नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कैश हैंडलिंग करने वाले वाहनों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। उनका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वाले सुरक्षाकर्मी की तैनाती संबंधित वाहनों में नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ताकि परिवहन के समय उनकी मॉनीटरिंग की जा सकेगी। इन वाहनों में सीसीटीवी भी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। ताकि आसपास की हलचल और कोई घटना होने पर कार्रवाई और जांच में मदद मिल सके।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि नियमों को बनाए जाने से नगदी परिवहन कार्यकलापों में होने वाले जोखिम और नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही निजी सुरक्षा एजेंसियों और कैश हैंडलिंग एजेंसियों की कार्यवाहियों में भी एकरूपता आ सकेगी। अभी इस पर प्रक्रिया चल रही है।
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