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Bhopal : कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और अन्य को 2 साल की सजा

Sat, 03 Aug 2024 06:27 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आशुतोष चौकसे आकाश चौहान धनजी गिरी को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार का जुर्माना लगाया है। ये सभी 2016 में NSUI में रहते हुए सीएम हाउस का घेराव किया था।
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कोर्ट में पूर्व विधायक वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। MP-MLA कोर्ट से दोनों नेताओं को बड़ा झटका लगा है। 8 साल पुराने प्रदर्शन के एक मामले में दोनों नेताओं को दो साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2 साल की सजा और 11-11 हजार जुर्माना लगाया।
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व्यापम मामले में सीएम हाउस का किया था घेराव 
दरअसल, एनएसयूआई में रहते हुए साल 2016 में सभी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। उसके बाद हबीबगंज पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।

आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे
मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यह भाजपा सरकार के प्रतिशोध वाली घटिया राजनीति का एक उदाहरण है। छात्र हितों में लड़ाई लड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दिया जाता है। नतीजतन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। हालांकि, हम इससे हताश नहीं हैं। हम आमजनों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। हम गांधी-नेहरू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसलिए जेल जाने से नहीं डरते। सत्य के लिए लड़ाई जारी रहेगी।
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