भोपाल के रहवासी इलाकों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को वार्ड-58 के गौतम नगर में रहवासी भवन में चल रहे ओयो होटल को सील कर दिया गया। निगम के मुताबिक, भवन स्वामी को पहले ही कारोबार बंद करने और भवन को मूल स्वरूप में लाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद होटल का संचालन जारी रहा।
रहवासी क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में बरसते पानी में महिलाओं का पैदल मार्च
इधर शिवाजी नगर में आवासीय क्षेत्र में दुकानों के निर्माण के विरोध में रहवासियों ने बरसते पानी में पैदल मार्च निकाला। शिवाजी नगर रहवासी संघ के नेतृत्व में निकले मार्च में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में रहवासी शामिल हुए। मार्च राजीव गांधी स्कूल, माचना कॉलोनी से 5 नंबर पुलिस चौकी तक निकाला गया। रहवासियों का आरोप है कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से यातायात, शोर और भीड़ की समस्या के साथ बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन और नगर निगम से अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर कार्रवाई कर आवासीय क्षेत्र का स्वरूप बनाए रखने की मांग की।
बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि थी संचालित
निगम के अधिकारियों ने बताया कि भवन में बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। पहले सूचना पत्र और बाद में 24 अगस्त को अंतिम नोटिस जारी किया गया। इसमें भवन का मूल स्वरूप बहाल करने और व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों का पालन नहीं होने पर निगम की टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर होटल सील कर दिया।
तीन शाखाओं की टीम ने की कार्रवाई
कार्रवाई भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व शाखा और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम ने की। मौके पर गोविंदपुरा पुलिस भी मौजूद रही। अधिकारियों ने होटल में तालाबंदी कर व्यावसायिक गतिविधि बंद करा दी।
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निगम ने दी सख्त चेतावनी
नगर निगम ने कहा है कि रहवासी क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति या स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत कारोबार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोटिस के बावजूद व्यावसायिक गतिविधि जारी रखने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।