भोपाल की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके 40 वर्षीय बाप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले बाप अरविंद जैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया।
उसने बताया कि अदालत ने आरोपी को धारा 376 तथा पॉस्को एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए जैन को सारी उम्र जेल में रहना होगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, पिता का यह सामाजिक तथा कानूनी दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों की सुरक्षा करे। लेकिन यह घटना ठीक इसके विपरीत है। अभियुक्त ने न सिर्फ प्रकृति, समाज तथा कानून की व्यवस्था को तोड़ा है, बल्कि अपनी ही बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया है। उस बच्ची को तो लैंगिक संबंधों के बारे में भी नहीं मालूम।
फैसले में कहा गया है कि न्यायालय को प्रकरण में प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया जाना ही उचित रहेगा।