मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। यह कर्फ्यू 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी जानकारी दी है।
विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि रोजमर्रा के चीजों की गतिविधियां चालू रहेंगी। इसमें अन्य राज्यों और जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान, होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एटीएम, बैंक, दूध और सब्जी की दुकानों को छूट रहेगी।