ऑटो के क्लेम के लिए संपर्क किया तब मामले का खुलासा हुआ था।
- फोटो : सोशल मीडिया
राजधानी भोपाल के जेक रोड स्थित श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल के मालिक पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ऑटोमोबाइल शोरूम से ऑटो खरीदने वाले को फर्जी बीमा नंबर दिया गया था। ऑटो मालिक ने पॉलिसी का क्लेम मिया तो बीमा कंपनी ने की पॉलिसी नंबर फर्जी होने की जानकारी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अशोका गार्डन पुलिस के अनुसार शिवनगर कॉलोनी निवासी मनोज साहू (48) ने जेके रोड मिनाल स्थित श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल से 15 मार्च 2022 को सीएनजी मेक्जिमा जेट (ऑटो) खरीदा था। 4 सितंबर की रात को बदमाशों घर के बाहर खड़े ऑटो में तोडफ़ोड़ कर दी गई। मनोज ने बीमा कंपनी को जानकारी देने के साथ उन्हें बीमा पॉलिसी नंबर 01631203880000 बताया। बीमा कंपनी ने जांच के बाद बताया कि यह पॉलिसी नंबर उनके यहां रजिस्टर्ड ही नहीं है। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल ने पॉलिसी रजिस्ट्रेशन के लिए जो चेक दिया था, वो बाउंस हो गया था। पॉलिसी 6 महीने पहले कैंसिल हो गई थी। इसकी जानकारी कंपनी की ओर से श्रेष्ठ बजाज ऑटोमोबाइल प्रालि को भेजी भी गई थी।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद एफआईआर
मनोज ने फर्जीवाड़े की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने जांच में पाया कि ऑटो मोबाइल संचालक ने फर्जीवाड़ा किया था। इंश्योरेंस के लिए फरियादी ने 9 हजार रुपये भी दिए थे। लेकिन, शोरूम की ओर से यह रकम इंश्योरेंस कंपनी को दी ही नहीं गई। इतना ही नहीं मनोज के ऑटो को शोरूम के कर्मचारियों ने सुधारने से भी मना कर दिया था। अक्टूबर 2022 में सीएम हेल्प लाइन में शिकायत के बाद लंबी जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।